एसएएस नगर, 09 फरवरी, 2025:
जिला साहिबजादा अजीत सिंह नगर में अवैध खनन गतिविधियों के अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने माजरी पुलिस स्टेशन में खान एवं खनिज (विकास विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 (1) और 4 (1) के तहत अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।
इस बारे में जानकारी देते हुए डिप्टी कमिश्नर आशिका जैन ने कहा कि जिले में अवैध खनन गतिविधियों के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति है। ऐसी गतिविधियों में लिप्त पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति से सख्ती से निपटा जाएगा।
उन्होंने कहा कि कल मियांपुर चंगर में अवैध खनन स्थल के बारे में सूचना मिलते ही एसडीएम खरड़ गुरमंदर सिंह के नेतृत्व में एक प्रशासनिक टीम तुरंत तथ्यों की जांच करने के लिए साइट पर पहुंची और उनकी पुष्टि के बाद तुरंत दोषियों के खिलाफ एफआईआर की सिफारिश की गई। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक तौर पर साइट के पास से एक भारी खुदाई मशीन बरामद की गई है व साइट का स्वामित्व निजी लोगों के पास है। उन्होंने बताया कि राजस्व विभाग को भूमि के स्वामित्व का पता लगाने के लिए कहा गया है, ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। उपायुक्त जैन ने बताया कि जिला पुलिस से मामले की समयबद्ध जांच करने और इस अवैध खनन के पीछे के आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का आग्रह किया गया है।
Published on: फ़रवरी 9, 2025 7:52 अपराह्न